काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार नए-नए कदम उठाकर उनके सारे रास्ते बंद कर रही है.

काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार नए-नए कदम उठाकर उनके सारे रास्ते बंद कर रही है.


aनई दिल्ली: काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार नए-नए कदम उठाकर उनके सारे रास्ते बंद कर रही है. अब बैंकों ने अपने ग्राहकों को 28 फरवरी तक स्थायी खाता संख्या पैन ब्यौरा देने को कहा है. इनमें अपने ग्राहक को जानो-नो योर कस्टमर (केवाईसी) अनुपालन वाले ग्राहक भी शामिल हैं. सरकार द्वारा सभी खाताधारकों को पैन का ब्योरा देने का आदेश दिए जाने के बाद बैंकों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है. तो अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते के साथ पैन नंबर की डिटेल्स नहीं दी हैं तो जल्द दे दें.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्राहको से पैन का ब्योरा देने के लिए लिखित रूप से सूचना भेजनी शुरू कर दी है. इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हाल के समय में ब्योरा नहीं देने वालों के खातों पर रोक लगाई जा रही है. तो आपके बैंक खाते के साथ पैन डिटेल्स ना होने पर आपके खाते पर रोक लगाई जा सकती है.
बैंक आफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है, ‘‘हम अपने सभी मूल्यवान ग्राहकों से पैन नंबर रजिस्टर कराने को कह रहे हैं. ग्राहकों से अपनी बैंक शाखा में इस जमा कराने को कहा गया है. ऐस मामले जिनमें पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं. में फॉर्म 60 का इस्तेमाल किया जा सकता है.’’ यह निर्दश केवाईसी अनुपालन वाले खातों के लिए भी है. जिन लोगों के पास पैन नहीं है वे फॉर्म 60 भर सकते हैं. फॉर्म 60 ऐसे लोगों की ओर से घोषणा होगी जिनके पास पैन नहीं है.
पैन नंबर देने से आपके खाते की जानकारी आधिकारिक रूप से सुरक्षित रहेगी लेकिन बेनामी खातों के जरिए अपना काला धन छुपाने वाले के लिए काला धन छुपाने के सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं.


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